वैट और जीएसटी के बीच का अंतर

वैट और जीएसटी के बीच का अंतर

जीएसटी यानि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ने भारत में अप्रत्यक्ष कराधान प्रणाली में एक बहुत विशाल व् महत्वपूर्ण बदलाव लाया है। एक अप्रत्यक्ष कर होने के नाते जीएसटी का मुख्य उद्देश्य देश भर में प्रत्येक उत्पाद / सेवा के लिए एक एकल टैक्स रेट की शुरूआत है। 

जीएसटी ने कई मौजूदा राज्य स्तरीय टैक्स को बदल दिया है लेकिन एक टैक्स ऐसा भी है जो अभी भी कुछ प्रमुख उत्पादों/सेवाओं पर लागू है, वो है वैट (VAT) या मूल्य वर्धित कर। 

गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) जो 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था इसने अप्रत्यक्ष करों को रातों रात बदल कर रख दिया। हमने यह लेख तैयार किया है जो आपको वैट और जीएसटी बीच के अंतर को समझने में मदद करेगा।

टैक्स पर टैक्स का अर्थ

टैक्स पर टैक्स का मतलब है कैस्केडिंग प्रभाव और यह तब होता है जब किसी सामान पर बिक्री के हर चरण पर टैक्स लगाया जाता है, इसलिए इसका नाम टैक्स पर टैक्स है। 

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इस प्रकार टैक्स एक मूल्य पर लगाया जाता है जिसमें पिछले खरीदार द्वारा भुगतान किया गया कर शामिल होता है फिर अंतिम उपभोक्ता को “पहले से भुगतान किए गए टैक्स पर टैक्स” का भुगतान करना पड़ता है। 

वैट क्या है?

सरल भाषा में वैट (VAT) का फुल फॉर्म वैल्यू एडेड टैक्स मतलब मूल्य वर्धित कर है। वैट एक राज्य स्तरीय टैक्स होता है जो आमतौर पर मानव उपभोग के लिए पेट्रोल, डीजल और शराब जैसे कुछ प्रमुख उत्पादों पर लागू है और इनमें से कोई भी उत्पाद अभी तक जीएसटी के दायरे में नहीं है। 

अगर इतिहास की बात करें तो वैट को 2005 में पहले के बिक्री टैक्स की जगह पेश किया गया था ताकि पूरे भारत में उत्पादों और सेवाओं के लिए एक एकीकृत टैक्स रेट संभव हो सके। कराधान अवधारणा के रूप में, वैट ने बिक्री कर को बदल दिया। भारत को एक एकीकृत बाजार बनाने के लिए वैट पेश किया गया था। 

हालाँकि, इसे राज्य स्तर पर पेश किया गया था। 2 जून 2014 को, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप द्वीप समूह को छोड़कर, भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वैट लागू किया गया था।

हालांकि बहुत सी कमियों के कारण वैट व्यवस्था को फिर से हटा कर जीएसटी लाया गया और सिर्फ वैट ही नहीं साथ ही अन्य बहुत से अप्रत्यक्ष करों को भी हटा दिया गया।

वैट के बदले में जीएसटी लागू होने के प्रमुख कारण

  • जैसा की हमने बताया की वैट एक राज्य स्तरीय टैक्स है तो इसलिए भारत के तमाम राज्यों में वैट का रेट अलग-अलग होता है। 
  • हर राज्यों में नियम और कायदे अलग होने की वजह से व्यापारियों के लिए नियमों को लेकर बहुत सी मुसीबतें बढ़ गयी थी। 
  • टैक्स पर टैक्स होने की वजह से अंतिम उपभोक्ता को बढ़ी हुयी कीमत देनी पड़ती थी। 
  • जीएसटी से पूर्व वो व्यवसाय जो अपने कच्चे माल पर सीमा शुल्क का भुगतान करते थे उनके पास इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) या इसी तरह के तंत्र के माध्यम से ऐसी लागतों की भरपाई करने का विकल्प नहीं था।

वैट के नुकसान

  • टैक्स पर टैक्स 
  • वैट में सर्विसेज पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) ले पाना संभव नहीं था
  • हर राज्य में अपनी दरें 
  • हर राज्य में अलग-अलग वैट कानून
  • सीएसटी के इनपुट को वैट और इसके विपरीत समायोजित नहीं किया जा सकता है

जीएसटी वैट से बेहतर क्यों?

एकल, व्यापक, गंतव्य-आधारित कराधान अवधारणा के रूप में डिज़ाइन किया गया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) टैक्स को एकत्रित करने के मामले में पूरे देश को पूरे देश को जोड़ता है। जीएसटी को एक प्रकार से भारत के टैक्स सिस्टम में क्रांति कह सकते हैं, और में आपको यह भी बतादू की जीएसटी को चार प्रकार में विभाजित किया है। जीएसटी का इरादा “टैक्स पर टैक्स” को मिटाना है। अगर आप जीएसटी के फायदे और नुकसान को अच्छे से पढ़ना चाहते है तो क्लिक करे और मेरे लेख को ज़रूर पढ़े।

जीएसटी लागू होने के लाभ

  • टैक्स पर टैक्स खत्म करना 
  • टैक्स की प्रक्रिया ऑनलाइन और सरल बनाना 
  • कम से कम अनुपालन
  • छोटे व्यापारों के लिए कम्पोजीशन स्कीम 
  • ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए परिभाषित उपचार

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एक उदाहरण

मान लीजिये की एक सलाहकार अपने क्लाइंट्स को सेवाएं दे रहा है:

वैट व्यवस्था के अनुसार: सलाहकार ने 10,000 रुपये की सेवाओं पर 15% सेवा कर लगाया होगा, तो ऐसे में, उसका आउटपुट टैक्स रु10,000 x 15% = 1500 रुपये। फिर, अगर उसने कार्यालय के 5,000 रुपये में खरीदी और वैट के रूप में 5% का भुगतान जो कि रु 5,000 x 5% = रु. 250. उसे रुपये देने पड़े। 

ऐसे में बिना किसी कटौती के 1500 आउटपुट सर्विस टैक्स। स्टेशनरी पर पहले ही 250 वैट का भुगतान किया जा चुका है। उनका कुल कर बहिर्वाह रु। 1750.

जीएसटी के तहत: 10,000 रुपये की सेवा पर जीएसटी @ 18% = रु. 1800 और, कार्यालय की सप्लाई पर जीएसटी घटाएं (रु. 5,000 x 5%) = रु. 250. इसलिए, भुगतान करने के लिए शुद्ध जीएसटी देयता रु 1550.

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वैट और जीएसटी के बीच का अंतर

अंतर का आधार जीएसटीवैट
टैक्स किस पर सामान एवं सेवा दोनों पर केवल सामानों पर और सेवाओं के लिए अलग सर्विस टैक्स 
कानून एवं टैक्स की दर जीएसटी की दरें पूरे देश में एक हैं हर राज्य के हिसाब से कानून एवं दर अलग 
टैक्स पर अधिकार केंद्र और राज्य दोनों का बराबरी का सिर्फ उस राज्य का अधिकार जहाँ सामान की बिक्री हुयी है 
रिटर्न हर गुजरे माह का रिटर्न आने वाले माह की 20 तारिख को हर गुजरे माह का रिटर्न, आने वाले माह की 10, 15 व् 20 तारिख को
भुगतान का तरीका ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से भुगतान किया जा सकता है लेकिन अगर भुगतान राशि 10000 से अधिक है तो ऑनलाइन भुगतान आवश्यक है सिर्फ ऑफलाइन 
इनपुट टैक्स क्रेडिट इनपुट टैक्स क्रेडिट लाभ उपलब्ध है, यानी एक करदाता प्राप्त आपूर्ति (वस्तुओं और सेवाओं) पर क्रेडिट का दावा कर सकता हैभुगतान किए गए सीमा शुल्क पर कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट लाभ उपलब्ध नहीं है
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निष्कर्ष

महंगाई और इन्फ्लेशन को कम करने के लिए जीएसटी लाया गया था। देखा जाए तो यह दोनों टैक्स माल की बिक्री या आपूर्ति के मूल्य पर लगाए जाते हैं लेकिन फिर भी, वैट और जीएसटी के बीच बहुत अंतर हैं।

वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी लागू करने से, टैक्स की व्यापक प्रणाली को समाप्त करने और भारत में व्यापार प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के माध्यम से अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा है।

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3 Comments

  • Ye blog acha hai magar VAT toh khatam ho gaya hai na?

  • Bahut simple language me best information. Thankyou

  • Thanks itna clearly aur simple tareeke se samjhane ke liye.

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