टैक्स फ्री आइटम्स इन जीएसटी – जीएसटी छूट का विस्तृत अध्ययन

जीएसटी क्या है और यह कब आया है यह तो आप जानते ही होंगे लेकिन क्या आप टैक्स फ्री आइटम्स इन जीएसटी (कौनसे सामान को जीएसटी से छूट प्राप्त है) जानते हैं, यहाँ जानें।
भारत सरकार ने 1 जुलाई 2017 के बाद जीएसटी के तहत किन व्यवसायों और व्यक्तियों को पंजीकरण करना है इसके लिए कुछ मानदंड स्थापित किए हैं। साथ ही सरकार ने ये भी बताया की वे कौन-कौन से सामान और सेवाएं हैं जो जीएसटी पंजीकरण से छूट का आनंद ले सकती हैं। इसके अलावा सरकार ने कुछ वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति पर टैक्स की दर को शून्य किया है।
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इसलिए, हम जीएसटी से मुक्त क्या है और किन सेवाओं या उत्पादों को जीएसटी के तहत पंजीकरण से छूट दी गई है, इन सभी बारीकियों के अर्थ को सरल बनाया है। टैक्स फ्री आइटम्स इन जीएसटी के इस लेख के द्वारा आप सभी जीएसटी छूट के बारीक विवरण को समझ पाएंगे।
जीएसटी छूट क्या है?
वस्तुओं और सेवाओं की करदेयता को समझने से पूर्व यह जानना आवश्यक है कि क्या किसी वस्तु या सेवा को जीएसटी पंजीकरण से छूट प्राप्त है? यह जानने पर, आपको बहुत सी जीएसटी सम्बन्धी बारीक चीज़ें आसानी से समझ आएगी। आप सभी को यह तो पता होगा कि बिजनेस के लिए जीएसटी छूट की सीमा उनके वार्षिक कुल कारोबार पर निर्भर करती है।

कुछ समय पहले, जिन व्यवसायों का कुल सालाना कारोबार 20 लाख तक है उन्हें जीएसटी के लिए पंजीकरण करने की आवश्यकता नहीं थी। आगे पढ़िए टैक्स फ्री आइटम्स इन जीएसटी। मेघालय, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, असम, त्रिपुरा, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर जैसे पूर्वोत्तर या पहाड़ी राज्यों के बिज़नेस के लिए यह कुल 10 लाख रुपये थी।
हालांकि, जीएसटी परिषद की बैठक जो 10 जनवरी 2019 को हुई उसके अनुसार, दोनों मामलों में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए कुल कारोबार की राशि दोगुना हो गयी है।
इसके अलावा, कुछ वस्तुओं और सेवाओं की सप्लाई जीएसटी पंजीकरण छूट सूची के अंतर्गत आती है।
जीएसटी के तहत छूट वाली आपूर्ति क्या है?
टैक्स फ्री आइटम्स इन जीएसटी जानने से पहले जानिये वो कौनसी सप्लाई है। ऐसी तीन प्रकार की आपूर्तियां हैं जो जीएसटी के तहत छूट का लाभ उठा सकती हैं। जैसे :
- आपूर्तियां जिन पर 0% टैक्स या शून्य टैक्स दर पर कर योग्य।
- सीजीएसटी या एसजीएसटी के तहत आपूर्ति की पूरी या आंशिक छूट।
- धारा 2(78) के तहत आपूर्ति।
- महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई इन आपूर्तियों पर लागू इनपुट टैक्स क्रेडिट का उपयोग नहीं कर सकता है।
- साथ ही, शून्य-रेटेड, छूट वाले और गैर-जीएसटी आपूर्ति के बीच अंतर को समझने के लिए नीचे पढ़ें।
- शून्य-रेटेड – आपूर्तियाँ जिनमें 0% टैक्स की दर है जैसे – नमक।
- गैर जीएसटी – जो जीएसटी कानून के दायरे में नहीं आते हैं उनमें मानव उपभोग के लिए शराब, पेट्रोल शामिल है।
- ज़ीरो-रेटेड – स्पेशल इकनोमिक ज़ोन (विशेष आर्थिक क्षेत्र) डेवलपर्स को निर्यात आपूर्ति।
- छूट वाले (Exempt) – कर योग्य आपूर्ति जो जीएसटी को आकर्षित नहीं करती है जैसे दही, फल इत्यादि।
टैक्स फ्री आइटम्स इन जीएसटी में ऐसे बहुत से सामान हैं जिनके बारे में जानना आवश्यक है, हमने ऐसी लिस्ट को विस्तारपूर्वक नीचे उल्लेखित किया है।

साथ ही अन्य डैशबोर्ड, शेयर, ऑटोमेशन फीचर भी
जीएसटी में छूट के प्रकार
मुख्यतः जीएसटी में 3 प्रकार की छूट हो सकती है जैसे,
पूर्ण छूट
बिना किसी शर्त के छूट एक पूर्ण छूट है, जैसे आरबीआई द्वारा सेवाएं।
सशर्त
जीएसटी की कुछ छूटों पर कुछ शर्तें लागू होती हैं। जैसे होटल, क्लब, आदि द्वारा दी जाने वाली सेवाएं, आवास इकाई के विवरण के साथ प्रति दिन 1000 रुपये से कम, एक सशर्त छूट के अंतर्गत आती हैं।
आंशिक
एक अपंजीकृत व्यक्ति जो राज्यों (अंतरराज्यीय) के भीतर पंजीकृत व्यक्ति को सामान की आपूर्ति कर रहा है वो रिवर्स चार्ज के तहत कर छूट का आनंद ले सकते हैं, यदि आपूर्ति का कुल मूल्य प्रति दिन 5000 रुपये से अधिक नहीं है।
ये तीन जीएसटी की छूट के मुख्य प्रकार थे। नीचे हम टैक्स फ्री आइटम्स इन जीएसटी में जीएसटी से छूट प्राप्त वस्तुओं के बारे में गहराई से जानते हैं।
जीएसटी छूट की सूची

वस्तुओं, सेवाओं, आपूर्तियों, व्यवसायों और व्यक्तियों को जीएसटी के लिए पंजीकरण करना ही होगा बशर्ते वे कुछ शर्तों को पूरा करते हों। हालाँकि, इसके कुछ अपवाद हैं।
निम्नलिखित पदों में आपको उन सभी वस्तुओं, व्यवसायों और करदाताओं का उल्लेख करने वाली एक सम्पूर्ण लिस्ट मिलेगी जो माल और सेवा टैक्स व्यवस्था के तहत टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं।
जीएसटी पंजीकरण से छूट
आगे पढ़ें टैक्स फ्री आइटम्स इन जीएसटी , निम्नलिखित श्रेणी के करदाताओं को जीएसटी के लिए पंजीकरण करने की आवश्यकता नहीं है:
- कृषक
- जिन व्यक्तियों ने थ्रेशोल्ड सीमा को पार नहीं किया है
- जिन आपूर्तिकर्ताओं को वस्तुओं और सेवाओं की छूट मिली हो
- गैर-जीएसटी वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति करने वाला व्यक्ति
- माल या सेवाओं की आपूर्ति के अलावा अन्य गतिविधियों से जुड़ा करदाता
- रिवर्स चार्ज के तहत कवर किए गए सामान की आपूर्ति करने वाले
- यदि आप इनमें से कोई भी हैं तो आपको पूर्ण जीएसटी की छूट है।
छोटे बिजनेस और स्टार्ट-अप के लिए जीएसटी छूट
इस ब्लॉग में आगे जानिये टैक्स फ्री आइटम्स इन जीएसटी। बिजनेस शुरू करने के इच्छुक व्यक्तियों को जीएसटी योजना के कुछ नए नियमों से काफी लाभ हो सकता है।
- 40 लाख रुपये से कम के कारोबार वाले कोई भी व्यवसाय जीएसटी-मुक्त व्यवसाय हैं।
- जिन व्यवसायों का वार्षिक कारोबार 1.5 करोड़ रुपये से कम हो वे जीएसटी के तहत एक कम्पोज़ीशन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। यह स्कीम व्यक्तियों को टर्नओवर राशि के आधार पर एक निश्चित दर पर करों का भुगतान करने की अनुमति देती है, जो दर 1-6% के बीच हो सकती है।
- जीएसटी के तहत छोटे व्यवसायों को ई-चालान से छूट दी गई है। जबकि, जिन व्यवसायों का कारोबार 50 करोड़ रुपये से अधिक हो उन्हें अनिवार्य रूप से ई-चालान के लिए आवेदन करना होगा।
- जिन छोटे व्यवसायों इनकम 5 करोड़ रुपये से कम हो वे तिमाही फाइलिंग सिस्टम चुन सकते हैं।
- इस टैक्स फ्री आइटम्स इन जीएसटी की लिस्ट से यह तो निश्चित है कि छोटे व्यवसाय और नए उभरते हुए स्टार्टअप्स इस नई टैक्स योजना के तहत कई लाभ उठा सकते हैं।
यह भी पढ़े:
टैक्स फ्री आइटम्स इन जीएसटी
भारत में जीएसटी से छूट प्राप्त बहुत सी वस्तुएं हैं जिनको मिलाकर हमने यह लिस्ट तैयार की है:
- खाद्य पदार्थ
- फल और सब्जियां, अनाज, मांस और मछली, अंडा, आलू और अन्य खाद्य कंद और जड़ें, कोमल नारियल, गुड़, अदरक, हल्दी, दूध, दही, आदि। अंगूर, खरबूजे, अदरक, लहसुन, बिना भुनी हुई कॉफी बीन्स, हरी चाय की पत्तियां जिन्हें प्रोसेस नहीं किया जाता है, और अन्य सामान।
- खाद्य पदार्थ जिन्हें ब्रांडेड कंटेनरों में नहीं डाला जाता है जैसे चावल, छिलके वाले अनाज के दाने, गेहूं, मक्का, आदि।
- कच्चा माल
- रेशम का कचरा, कच्चा रेशम, कच्चा जूट फाइबर, असंसाधित ऊन, हथकरघा कपड़े, खादी के धागे के लिए कपास, खादी, लकड़ी का कोयला और जलाऊ लकड़ी।
- उपकरण
- शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले फावड़े, हुकुम, कृषि उपकरण, हस्तनिर्मित संगीत वाद्ययंत्र, श्रवण यंत्र और उपकरण।
- अन्य टैक्स फ्री आइटम्स इन जीएसटी
- गर्भनिरोधक, वीर्य, हियरिंग एड निर्माण के पुर्जे, चाक, स्लेट, हथकरघा, मानव रक्त, टीके, जैविक खाद, मिट्टी के बर्तन, मधुमक्खी के छत्ते, जीवित जानवर (घोड़ों को छोड़कर), नक्शे, किताबें, पत्रिकाएं, समाचार पत्र, गैर-न्यायिक टिकट, पतंग और पूजा का सामान।
- अन्य कुछ गैर-जीएसटी आइटम भी हैं जो एक बार प्रोसेस होने के बाद, जीएसटी के दायरे में आते हैं और यह लिस्ट में समय-समय में बदलाव और जुड़ाव होते रहते हैं इसलिए इस लिस्ट को हम सम्पूर्ण नहीं कह सकते लेकिन फिर भी अधिकांश से ज्यादा सामान के नाम ऊपर उल्लेखित हैं।
जीएसटी के तहत छूट वाली सेवाएं
टैक्स फ्री आइटम्स इन जीएसटी के साथ-साथ कई सेवाएं जीएसटी छूट के लिए योग्य हैं। उन सभी सेवाओं की लिस्ट हमने नीचे तैयार की है:
- कटाई, पैकेजिंग, गोदाम, खेती, आपूर्ति, मशीनरी को पट्टे पर देने सहित कृषि सेवाएं अनिवार्य रूप से जीएसटी मुक्त सेवाएं हैं। इन छूट प्राप्त सेवाओं के अपवाद में घोड़ों का पालन शामिल है।
- सार्वजनिक परिवहन सेवाएं, ऑटो-रिक्शा, मीटर वाली कैब, मेट्रो, आदि।
- भारत के बाहर कृषि उत्पादों और सामानों का परिवहन।
- खेतों के लिए श्रम आपूर्ति।
- माल परिवहन जहां शुल्क 1500 रुपये से कम है।
- रिटेल पैकिंग, प्री-कंडीशनिंग, वैक्सिंग आदि जैसी सेवाएं।
- विदेशी राजनयिक और सरकारी सेवाएं।
- स्वास्थ्य देखभाल और शैक्षिक सेवाएं जैसे मध्याह्न भोजन खानपान, वीईटी क्लीनिक, पैरामेडिक्स इत्यादि। एम्बुलेंस और चैरिटी सेवाएं भी टैक्स फ्री आइटम्स इन जीएसटी के साथ-साथ जीएसटी के तहत छूट के लिए योग्य हैं।
- RBI, IRDAI, केंद्र और राज्य सरकार, NPS और अन्य द्वारा दी जाने वाली सेवाएँ।
- प्रधान मंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) के तहत संचालित मूल बचत बैंक जमा (बीएसबीडी) खाता जैसी बैंकिंग सेवाएं।
- इसके अलावा, धार्मिक समारोहों, खेल संगठनों, टूर गाइड और पुस्तकालयों से संबंधित सेवाओं को जीएसटी के तहत छूट दी गई है।
जीएसटी छूट के मुख्य कारण
जीएसटी के तहत वस्तुओं को पंजीकरण से छूट देने का निर्णय सरकार निम्नलिखित मामलों में लेती है:
- जिन मामलों में जीएसटी परिषद छूट की सिफारिश करती है।
- सरकार को जीएसटी पंजीकरण से कुछ छूट जो जनता के लिए फायदेमंद लगती है।
- कोई भी असाधारण या अप्रत्याशित परिस्थितियों में, सरकार विशेष आदेश द्वारा छूट प्रदान कर सकती है।
- आधिकारिक अधिसूचना प्रदान करने पर, पूर्ण छूट के तहत विशिष्ट वस्तुओं की आपूर्ति की जा सकती है।
अब तक आप टैक्स फ्री आइटम्स इन जीएसटी जान चुके होंगे। आगे पढ़िए कैसे Lio App आपकी मदद कर सकता है।

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और अंत में
देखा जाए तो ऊपर उल्लेखित पूरी लिस्ट अपने आप में सम्पूर्ण हैं क्योंकि जीएसटी बहुत ही व्यापक विषय है तो ज़ाहिर है उसके सामान और सप्लाई पर छूट की व्याख्या भी बहुत बड़ी होगी इसलिए हमने कोशिश की है कि कम से कम शब्दों में आपको पूरी लिस्ट से रूबरू करवा सकें।
